टोल प्लाज़ा पर बदसलूकी का मामला, NHAI ने रद्द किया ठेका ,5 करोड़ की सिक्योरिटी जप्त

बारा टोल प्लाज़ा पर बदसलूकी का मामला, NHAI ने रद्द किया ठेका

सौरभ वीपी वर्मा
तहकीकात समाचार

यूपी । उत्तर प्रदेश के बारा टोल प्लाज़ा पर राष्ट्रीय राजमार्ग वकीलों के साथ बदसलूकी के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख़्त रुख अपनाया है। एनएचएआई ने यूज़र फ़ीस संग्रह करने वाली एजेंसी एम/एस स्काईलार्क इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
प्राधिकरण के अनुसार यह घटना 14 जनवरी 2026 को एनएच-731 के लखनऊ–सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित बारा टोल प्लाज़ा पर हुई, जहां तैनात कर्मचारियों द्वारा एक राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचएआई ने एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए भविष्य की सभी निविदाओं से एक वर्ष तक बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एनएचएआई ने एजेंसी द्वारा जमा की गई ₹5.3 करोड़ की बैंक गारंटी/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जब्त कर लिया । प्राधिकरण का कहना है कि यह घटना अनुबंध की शर्तों का घोर उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ठेकेदार के कर्मचारी आम जनता के साथ शालीन व्यवहार करेंगे और अनुशासन बनाए रखेंगे।
एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि टोल प्लाज़ाओं पर किसी भी प्रकार की बदसलूकी, मारपीट या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और सम्मानजनक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में शून्य सहनशीलता नीति के तहत कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

घटना के बाद टोल प्लाज़ा प्रबंधन और कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, वहीं एनएचएआई की इस कार्रवाई को यात्रियों के हित में एक सख़्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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