हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई आरक्षण सूची जारी, लेकिन अब नए फार्मूले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती - तहक़ीकात समाचार

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रविवार, 21 मार्च 2021

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई आरक्षण सूची जारी, लेकिन अब नए फार्मूले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

UP Gram Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की नई आरक्षण सूची जारी हो गई . इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है. पंचायत चुनाव में आरक्षण (UP Panchayat Election New Reservation List challenged in Supreme Court) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में हाईकोर्ट की नई सूची वाले आदेश को चुनौती दी है.  (UP Panchayat Election Latest news

खबर के अनुसार, पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर ये याचिका लखनऊ हाईकोर्ट के वकील अमित भदौरिया के जरिये दायर हुई है, अमित भदौरिया के मुवक्किल ने याचिका दायर की है. याचिका में आरक्षण को लेकर कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ के आदेश को चुनौती दी है. 

बता दें कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन व आरक्षण का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी में पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी. 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए. 

कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से कहा था कि पंचायत चुनाव आरक्षण (UP Panchayat Chunav Arakshan List) की कार्यवाही 27 मार्च, 2021 तक पूरी हो. और चुनावी प्रक्रिया 25 मई तक पूरी की जाए. अब हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

मालूम हो कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शनिवार से ही दूसरी नई आरक्षण सूची जारी की गई है. लेकिन अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुँच गया है. सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचने से चुनाव लड़ने की सोच रहे दावेदार एक बार फिर असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं.

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