सोनीपत/चंडीगढ़ 6 सितम्बर 2020 (चंडीगढ़ ब्यूरो)
सोनीपत की वरिष्ठ महिला पत्रकार पर कुछ अपराधी प्रवृति के असामाजिक तत्वों ने फरवरी 2020 को सिविल लाइन थाना सोनीपत में मारपीट को लेकर साजिश के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था ।
उसके बाद महिला पत्रकार ने आरटीआई से जवाब मांगा था। जिस में सम्बंधित मुक़दमे के IO अजित सिंह ( हेड कॉन्स्टेबल थाना सिविल लाइन सोनीपत ) ने अपनी जाँच रिपोर्ट में स्पष्टतौर पर लिखा है की नवीन बंसल पुत्र रामकुमार व इंदु बंसल पत्नी नवीन बंसल पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं पाई गई है।
सूचना के अधिकार अधिनियम से प्राप्त जानकारी के बाद महिला पत्रकार ने सोनीपत पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र दे दोषियों के खिलाफ़ उचित कार्यवाही की मांग की थी प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही न होने पर 26 अगस्त को महिला पत्रकार ने एक रिमाइंडर भी सोनीपत पुलिस अधीक्षक को दिया था। जब दोषियों पर कोई कार्यवाही नही हुई तो महिला पत्रकार ने CM विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा से न्याय की गुहार लगाई थी और कई पत्रकार संगठनों ने भी मुख्यमंत्री हरियाणा को पत्र लिखकर आरोपियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर तुरत संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्यवाही के आदेश जारी हुए है।
महिला पत्रकार इन्दु बंसल ने बताया कि मेरे व मेरे पति के खिलाफ साजिश के तहत यह घृणित झूठा मुकदमा समझौते का दबाव बनाने की नियत से आशीष पांचाल पुत्र मुकेश पांचाल निवासी गांव नांगल खुर्द जिला सोनीपत व् आशीष के पिता मुकेश पांचाल निवासी गांव नांगल खुर्द जिला सोनीपत ने अपने मित्र हिमांशु कौशिक के साथ मिली भगत करके हमारे खिलाफ दर्ज कराया था। जो पुलिस जांच में झूठा पाया गया। महिला पत्रकार ने बताया कि इन अपराधियो पर पहले से ही कई आपराधिक मुक़दमे दर्ज है और मेरे ऊपर समझौते का दबाव बनाने की नीयत से इन्होंने यह साज़िश मेरे ऊपर रची थी।
गौरतलब है कि महिला पत्रकार के साथ धोखा धड़ी के आरोप में प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित SIT की जांच के बाद इन दोषियान के खिलाफ सिटी थाना शहर सोनीपत मे IPC की धरा 406 , 420 ,467 ,468 ,471 के तहत मुकदमा दर्ज है ।