लॉक डाउन- 2 में बदल गए नियम शराब और तंबाकू पर प्रतिबंध - तहक़ीकात समाचार

ब्रेकिंग न्यूज़

Post Top Ad

Responsive Ads Here

बुधवार, 15 अप्रैल 2020

लॉक डाउन- 2 में बदल गए नियम शराब और तंबाकू पर प्रतिबंध

 आम लोगों के लिए : बसें , ट्रेनें , उड़ानें , स्कूल , कॉलेज , शॉपिंग मॉल , धार्मिक जमावडे पर रोक .दूसरे जिले या राज्य में भी नहीं जा सकेंगे.
 कामकाजियों के लिए  हर वर्कर का मेडिकल इंश्योरेन्स और दफ्तर में थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी , घर में बुजुर्ग - बच्चे हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे.

 नई दिल्ली . कोरोना के खिलाफ देश में बुधवार से लॉकडाउन का फेज - 2 शुरू गया गया है । यह 3 मई तक चलेगा । इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी । इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा । पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशभर में 21 दिन से जारी लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ा दिया था । उन्होंने कहा था कि इस बार लॉकडाउन से बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे , जहां कोरोना नहीं फैलेगा , वहां 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों को सशर्त छूट मिलेगी । पहले फेज का
पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा । पब्लिक प्लेस , वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए । 

किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा करने की इजाजत नहीं होगी । शादी या अंतिम संस्कार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्देश मान्य होगा । पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा । 

शराब , गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा ।

 वर्क प्लेस को लेकर गाइडलाइन 

सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी । शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे का गैप देना जरूरी होगा । लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा । घर में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं , तो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages