लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची पर आपत्तियां दर्ज करवाई जा चुकी है. आज यानी 8 मार्च तक आपत्तियां लेने की आखिरी तारीख है , जिसके उपरांत 12 मार्च को उनका निस्तारण करते हुए 15 मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों की फाइनल आरक्षण की लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी ।
आरक्षण की फाइनल लिस्ट मिलने के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग 25-26 मार्च को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है. सूचना के अनुसार होली के उपरांत नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू हो सकता है. इस बार चार चरणों में पंचायत चुनाव होने की संभावना है.पहले चरण का चुनाव 10 या 12 अप्रैल को कराए जाने की प्रबल संभावना है।
गांव की सरकार बनाने के लिए होने वाले पंचायत चुनाव में हिंसा और उपद्रव का पुराना इतिहास रह चुका है. लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग इस बार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. इसी क्रम में इस हफ्ते राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार अपने अन्य अधिकारियों के साथ अपर मुख्य सचिव गृह और DGP के साथ बैठक करने वाले हैं. बैठक में वोटरों को लुभाने के लिए अवैध शराब की सप्लाई, माहौल बिगाड़ने के लिए हथियारों की तस्करी आदि सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाने वाली है. इतना ही नहीं संवेदनशील जिलों में पुलिस फोर्स की तैनाती पर भी चर्चा होनी.
अगले हफ्ते शासन व चुनाव के बीच बैठक:
मिली जानकारी के अनुसार अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि अपर मुख्य सचिव गृह और DGP के साथ अगले हफ्ते होने वाली इस बैठक में चुनाव से पहले मंडल और जिलेवार संवेदनशीलता आंकी जाने वाली है। जिसके उपरांत सुरक्षाबलों की उपलब्धता, उनके आवागमन और तैनाती स्थल पर पहुंचने में लगने वाले वक़्त को ध्यान में रख कर यह भी निर्णय लिया जाएगा , चार चरणों के इस चुनाव में किस चरण में किस मंडल के कौन-कौन से जिले शामिल किये जाएंगे इसकी चर्चा होनी चाहिए।
एक जिला एक चरण की तर्ज पर होगी वोटिंग:
इस बार निर्वाचन आयोग ने एक जिला एक चरण की तर्ज पर चुनाव कराने की तैयारी की है. इसके तहत सभी मंडलों के अंतर्गत आने वाले जिलों में सभी पदों के लिए एक ही चरण में मतदान होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्त को निर्देश भी जारी कर दिया है.
UP Gram Panchayat Election 2021: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत वार्ड (District Panchayat Ward), क्षेत्र पंचायत वार्ड (Region panchayat ward), ग्राम पंचायत वार्ड (Gram panchayat ward) एवं ग्राम पंचायत प्रधान पद (Gram panchayat pradhan) की आरक्षण आवंटन सूची (Reservation list) पर