बस्ती- जनपद में धारा 144 लागू ,सावधानी बरतने के लिए जिलाधिकारी ने पुलिस-प्रशासन को किया निर्देशित - तहक़ीकात समाचार

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शनिवार, 27 मार्च 2021

बस्ती- जनपद में धारा 144 लागू ,सावधानी बरतने के लिए जिलाधिकारी ने पुलिस-प्रशासन को किया निर्देशित

सोमनाथ सोनकर
बस्ती -जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने होली सहित अन्य पर्वो, त्यौहारों, पंचायत चुनाव तथा कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के मद्देनजर अधिकारियों को विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने हेतु निर्देशित किया है। पुलिस अधीक्षक, सीएमओ, सभी उप जिलाधिकारी, जेल, शिक्षा, नगर पालिका एंव नगर पंचायतो के अधिशासी अधिकारियों को भेजे गये पत्र में उन्होने शासन के निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
उन्होने बताया है कि जिले में धारा-144 लागू कर दी गयी है। इस दौरान किसी प्रकार का जुलूस निकालना, कार्यक्रम आयोजित करना पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेगा , इसके लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होने कहा कि किसी भी आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखी जाय, सभी मास्क लगाये तथा कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाइजर की व्यवस्था भी की जाए। जिलाधिकारी ने कहा है कि जुलूस/सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों एवं गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिभाग न करने दिया जाए।

उन्होने बताया कि रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाकर बाहरी प्रदेशो से आने वाले लोगो की कोविड जाॅच करायी जा रही है। इसके साथ ही बस स्टेशन पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगायी गयी है।

जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ न होने दी जाय और इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जाए। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लोगों का बाहर आवागमन कम से कम हो।
उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूर्व की भाॅति पब्लिक एड्रेस सिस्टम पुनः सक्रिय किया जाय तथा लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी का संदेश प्रसारित किया जाय। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए।

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