देश में लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है. ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में थोड़ी राहत दी जा रही है. आगे चलकर केंद्र सरकार की योजना है कि चरणबद्ध तरीके से इस लॉकडाउन में जनता को धीरे-धीरे राहत दी जाएगी.
- देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं. ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं.
- ये चीजे रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनो जोन में बंद रहेंगे : मॉल, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, होटल, जिम, सलून रेल, हवाई जहाज, सेवा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बंद रहेंगे. कोई राजनितिक, धार्मिक, सामजिक कार्यक्रम नहीं होंगे. राज्यों के बाहर कोई गाडी नहीं जाएगी.
- ऑरेंज जोन में कैब (टैक्सी) चलेगी, मगर कैब में केवल एक ही ड्राइवर और पैसेंजर बैठ सकेंगे. निजी कार से सफर के दौरान एक ड्राइवर समेत 3 यात्री सफर कर सकेंगे. मगर केवल ग्रीन या ऑरेंज जोन के बीच ही यात्रा को मंजूरी दी गयी है.
- ऑरेंज जोन में एक बाइक पर 2 लोगो के बैठने की इजाजत होगी. रेड, ऑरेंज, और ग्रीन तीनो जोन में डॉक्टरों को निजी क्लिनिक खोलने की इजाजत दी गयी है. वही ओपीडी में इलाज शुरू किया जा सकेगा.
- ग्रीन जोन में 50 फीसदी बसों के परिचालन को मंजूरी दी गयी है. ग्रीन जोन से ग्रीन जोन के बीच ही बसें और कैब(टैक्सी) जा सकती है. ग्रीन जोन में कैब(टैक्सी) में अब ड्राइवर समेत 2 लोग बैठ सकेंगे. गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में संशोधन किया है.
- इन तमाम चीजों को रेड जोन में भी छूट दी गयी है : कमर्शियल और प्राइवेट एस्टाब्लिशमेंट्स, आईटी सर्विसेज, मीडिया, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसेस, कॉल सेंटर्स, प्राइवेट सिक्योरिटी और फैकल्टी मैनेजमेंट सर्विसेज. मगर रेड जोन में हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट क्षेत्रों में इन चीजों पर पाबंदी रहेगी.
- सिर्फ ग्रीन जोन में पान या शराब की दुकाने खोली जा सकेंगी. सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करना होगा. छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. पांच से ज्यादा लोग एक जगह मौजूद नहीं होंगे.
- रेड जोन और ऑरेंज जोन में यदि शराब की दुकान अकेले - एकलौती (स्टैंडअलोन) है, किसी मॉल में नहीं है, या आसपास एक से ज्यादा शराब दुकाने या कोई अन्य दुकान या बाजार नहीं है, तो शराब की दुकाने रेड जोन और ऑरेंज जोन में भी खुल सकती है. यहां भी सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करना होगा. छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. पान गुटखा की दुकानों में भी यही नियम लागू होगी. मगर यदि गुमटी या पान दुकान किसी बाजार के बीच है, जहां और भी कई दुकाने है, तो वो नहीं खोली जा सकेगी. रेड और ऑरेंज जोन में केवल एकलौती अकेले यदि शराब या पान-गुटखा की दुकान है, तभी खोली जा सकेगी.
- तीनो जोन में सभी प्रकार की दुकाने खुल सकेंगी. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरो से निकलने पर पाबंदी रहेगी. रेड जोन में भी कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की दुकाने खुल सकेगी. छूट कंटेनमेंट जोन यानी सील किये गए क्षेत्र में लागू नहीं होगी.
- अगर कोई ऑरेंज या ग्रीन जोन रेड जोन में बदलता है, तो तत्काल सभी छूट वापस ले ली जाएगी.
- किसी भी जिले के हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन (सील हुआ एरिया) में कसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.
- बाहर निकलने के लिए हर जोन में मास्क पहनना भी अनिवार्य रहेगा.
- तीनो ही जोन (रेड, ऑरेंज, ग्रीन) में आवश्यक वस्तुओ को लाने ले जाने के लिए किसी नए पास या परमिट की जरुरत नहीं होगी. इन्हे पुराने परमिट पर जा सकते है. इसमें ड्राइवर के साथ क्लीनर को जाने की भी इजाजत होगी. अगर आवश्यक वस्तुओ को पहुंचाकर ट्रक खाली भी जा रही हो, तब भी ट्रको को नहीं रोका जा सकेगा.
- रेड जोन यानी जहां कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है. जहां एक भी मामले है, वो ऑरेंज जोन में है. जहां कोई कोरोना के मामले नहीं है, वो ग्रीन जोन में है.