डीजीपी के आदेश पर आरक्षी पैरोकार शैलेश कुमार द्विवेदी पर 14 धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा - तहक़ीकात समाचार

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बुधवार, 20 जुलाई 2022

डीजीपी के आदेश पर आरक्षी पैरोकार शैलेश कुमार द्विवेदी पर 14 धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

लखनऊ - सिद्धार्थनगर जनपद के पिपरा छगत निवासी आरक्षी पैरोकार रहे शैलेश कुमार द्विवेदी पुत्र नन्द किशोर द्विवेदी पर अयोध्या जनपद में तैनाती के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी एनबीडबल्यू तथा मुकदमे मे गाँव के लोगों को फसाने के मामले में एफआईआर कायम किया गया । आरक्षी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की 120B , 193 , 205 , 471,506 , 465 , 467 , 468,469,211,205,219 , 166 एवं 167 की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
 ग्राम पिपरा छगत के ललई एवं रामनेवाश को फर्जी कूटरचित एनबीडबल्यू के मामले में फंसाने आदि को लेकर उसी ग्राम पिपरा छगत के निवासी रवि प्रकाश द्विवेदी (अधिवक्ता) पुत्र स्वर्गीय आद्या प्रसाद द्विवेदी ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से शिकायत की थी कि पैरोकर शैलेश द्विवेदी ने गांव के निजी मामलों को लेकर गैर जनपद में फर्जी तरीके से दो व्यक्तियों के ऊपर एनबीडब्ल्यू का वारंट जारी करवा दिया है । पुलिस महानिदेशक ने मामले की जांच का आदेश किया जिसमें मामला सही पाए जाने पर आरक्षी पैरोकार शैलेश द्विवेदी पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। 

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