UP Panchayat Sahayak Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर भर्ती के लिए जारी सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील से एक हफ्ते में जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी. न्यायाधीश एम सी त्रिपाठी ने जौनपुर निवासी देवी प्रसाद शुक्ल की याचिका पर उपरोक्त आदेश दिया है. गौरतलब है कि 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के 58,189 पंचायत सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती निकाली थी.
सरकारी आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिका में मांग की गई है कि पिछले 15 साल से एक ही पद पर कार्यरत 37 हजार ग्राम सेवकों को समायोजित किया जाए या फिर पंचायत सहायक भर्ती में उन्हें आयु सीमा में छूट और कार्य अनुभव की वरीयता देकर उनकी नियुक्ति की जाए. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका कार्य संतोषजनक है. लेकिन सरकार के आदेश में अनुभव को वरीयता देने का प्रावधान नहीं है. साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इस भर्ती से ग्राम सेवकों की नौकरी की अनिश्चितता बनी रहेगी. तथा नई भर्ती में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार भी होगा. ऐसे में अनुभवी उम्मीदवार बाहर कर दिए जायेंगे. कोर्ट से मांग की गई है कि वह ग्राम सेवकों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करे.