यूपी -इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 5 शहरों के लिए 26 अप्रैल तक लॉक डाउन का दिया निर्देश - तहक़ीकात समाचार

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सोमवार, 19 अप्रैल 2021

यूपी -इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 5 शहरों के लिए 26 अप्रैल तक लॉक डाउन का दिया निर्देश

 उत्तर प्रदेश में COVID19 मामलों के तेजी से बढ़ने को देखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन शब्द का उपयोग किए बिना, एक प्रकार का लॉकडाउन लगाया है। 

तदनुसार, न्यायालय ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के निम्नलिखित दिशा-निर्देश पारित किए हैं, और सरकार को उन्हें सख्ती से लागू करने का निर्देश दिए हैं:

 1. वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। 
न्यायपालिका हालांकि , अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करें;

 2. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहें।

3.3 श्रमिकों के साथ किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें , मेडिकल दुकानों को छोड़कर 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे;

 4. सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक ​​कि ठेले आदि पर खाने के छोटे पॉइंट भी 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे; 


5. सभी संस्थान जैसे कि अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएँ चाहे सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे ।

6. 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। 25 लोगों तक ही सीमित होगा और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविड 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे,

7. किसी भी तरह की सार्वजनिक सभी धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक निलंबित रखने का निर्देश 


8. किसी भी प्रकार के सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहने के लिए निर्देशित 


10. प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर / देहात और गोरखपुर जिलों में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में हर दिन  कंटेनमेंट जोन की सूचना दी जाएगी 

 11. सड़कों पर सभी सार्वजनिक गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा, जो उपरोक्त निर्देशों के अधीन है। चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति के मामले में गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।

 12. उपरोक्त निर्देशों के अलावा, हम राज्य सरकार को वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए मजबूत होने का निर्देश ।

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